विकासनगर (डॉ0 बिलाल अंसारी) : बीती 26 अप्रैल को वादी ने कोतवाली विकासनगर में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिस में उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री को मिन्टु व अन्य कुछ लोग वाहन सख्या HP 17D 5404 में जबरदस्ती बहला फुसलाकर बैठाकर भगा ले गए हैं। प्रार्थना के आधार पर कोतवाली विकासनगर पर धारा 363 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक कविन्द्र सिंह राणा चौकी प्रभारी हर्बरटपुर थाना विकासनगर के द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्त मिन्टु पुत्र सीताराम निवासी जुडली थाना विकासनगर देहरादून को दिनांक 27 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया था। न्यायालय से अभियुक्त मिन्टु को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। अपहृत नाबालिग लड़की को बरामद भी सकुशल कर लिया गया था। अपहृत के न्यायालय में 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए गए । विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अधिवक्ता रईशुद्दीन सिद्दीक़ी पुत्र शमसुदीन निवासी कैनाल रोड हर्बरटपुर थाना विकासनगर देहरादून द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर नाबालिक लड़की को जुडली से अपने वाहन क्रेटा कार सख्या HP 17D 5404 मे बहला फुसलाकर, अपहरण कर लाया और अपने घर में बन्धक बनाकर रखा और जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त वकील मिन्टु से नाबालिक की शादी करवाना चाहता था। अभियुक्त के नाम की विवेचना में वृद्धि की गई व अभियोग में धारा 342,366A,506,120B आईपीसी की बढ़ोत्तरी की गई।
आज दिनांक 1 मई को अभियुक्त रईशुदीन को इसके घर हर्बटपुर से गिरफ्तार किया गया तथा घटना मे प्रयुक्त वाहन कार HP17D 5404 क्रेटा को अभियुक्त के दुसरे घर आसनबाग हरबर्टपुर से बरामद कर कब्जे में लिया गया ।