सहसपुर पुलिस ने गुण्डा एक्ट के तहत एक अभियुक्त को किया जिला बदर

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सहसपुर : पुलिस कप्तान अजय सिंह द्वारा जनपद में चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त वहीद पुत्र मौ0 हसन निवासी रामपुर कलां थाना सहसपुर जिला देहरादून जो कि आदतन अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध मादक पदार्थो की बिक्री एवं तस्करी सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त के सम्बन्ध में धारा 3(1)गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की गयी थी।
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून से प्राप्त आदेश वाद संख्या 62/2018 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त वहीद उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज अभियुक्त वहीद को जनपद की सीमा के बाहर कुल्हाल चेक पोस्ट पर कराकर पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में छोड़ा गया।

साथ ही यह हिदायत दी गयी कि 06 माह की अवधि तक यदि आप जिले में प्रवेश करते हैं तो आपके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उक्त कार्रवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। अभियुक्त का नाम
वहीद पुत्र मौ0 हसन निवासी रामपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून (उम्र 27 वर्ष) है।

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