धामी कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न – लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

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दंगों मे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली अब दंगाइयों से की जाएगी।

देहरादून : उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। ये बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बैठक में कई बड़े फैसले हुए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिये गये हैं।
वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे।
धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी, ये अध्यादेश है। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि तकनीकी विभाग एनआईटी को देगा।

उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024- प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। 3.50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं। उन्हें अंशदान में कठिनाई हो रही है। लिहाजा, राज्यांश में बदलाव एक के बजाय 1.5 लाख और 50 हजार विअबलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) सरकार देगी।
आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। दूसरा, 6 लाख को 7 चरण में देते थे जिसे अब 9 चरण में देंगे। 6 लाख की सीमा में ही बढ़ा है। अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी भर्ती कैसे की जाए।
उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन किया गया है।
चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद होगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किये गए हैं, उसे राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने को मंजूरी कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई।
गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

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