चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई मे आज बड़ा फैसला आया है। अदालत ने आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया है।
चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव कराने वाले अनिल मसीह से पूछा कि उन्होंने बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान क्यों लगाया? चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि फिर से चुनाव कराए जाएं। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रद्द किए गए वोटों को मान्य माना जाएगा।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस बाबत चीफ जस्टिस ने बैलेट पेपर भी देखें। सीजेआई ने देखा कि सभी आठ में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मुहर लगी है, लेकिन बाद में लाइन खींची गई है।
मामले में अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी के बीच बहस जारी रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि आठ वोटों को मान्य माना जाएगा और उन्हें गिनती में गिना जाएगा।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।
बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पहले तो महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की। इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को इस अदालत के समक्ष झूठ कहा था।
इससे पहले अदालत ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की। इसके बाद SC ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने कहा कि निशान लगे बैलेट पेपर गिने जाएंगे जिसके बाद विजेता का नाम घोषित होगा। वहीं कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है।
चंडीगढ़ के मेयर बने कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत है। इससे पता चलता है कि भाजपा अपराजेय नहीं है और अगर हम एकजुट रहें तो हम उन्हें हरा सकते हैं।
आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष सनी अहलूवालिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो आठ वोट अमान्य घोषित किए गए हैं, वो गलत तरीके से किए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें मान्य माना है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी जताई। मान ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई।चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजेआई ने आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया। लोकतंत्र की इस महान जीत पर चंडीगढ़वासियों को बहुत-बहुत बधाई।